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Sultanpur News: मासूम के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष की सजा
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सुल्तानपुर। चार वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दाेषी को 20 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र सिंह के मुताबिक गोसांईगंज थाने के गनेशपुर कैथौली गांव निवासी आरिफ इसी थाने के एक गांव में किराए पर कमरा लेकर फल व जूस की दुकान करता था। 25 मार्च 2021 को गांव की चार वर्षीय बच्ची जूस लेने गई थी। आरोपी आरिफ ने बच्ची को कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। दूसरे दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को साबित करने के लिए छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी आरिफ को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र सिंह के मुताबिक गोसांईगंज थाने के गनेशपुर कैथौली गांव निवासी आरिफ इसी थाने के एक गांव में किराए पर कमरा लेकर फल व जूस की दुकान करता था। 25 मार्च 2021 को गांव की चार वर्षीय बच्ची जूस लेने गई थी। आरोपी आरिफ ने बच्ची को कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। दूसरे दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को साबित करने के लिए छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी आरिफ को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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