फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   15 year imprisonment to the accused of sexual assault

दुष्कर्मी को 15 वर्ष का कारावास

Fri, 26 Feb 2021 10:11 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 26 Feb 2021 10:11 PM IST
विज्ञापन
15 year imprisonment to the accused of sexual assault
सुल्तानपुर। घर में घुसकर तमंचे के बल पर 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राहुल प्रकाश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 37 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना की 50 फीसदी धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
विज्ञापन

गोसाईगंज क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के घर में दो नवंबर 2018 की रात करीब तीन बजे आरोपी रामपूजन यादव घुस गया था। आरोपी रामपूजन ने तमंचे के बल पर 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। किशोरी की गुहार पर जागे परिवारीजनों को आरोपी धमकाते हुए भाग गया था।
विज्ञापन

पुलिस ने रामपूजन के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट सीएल द्विवेदी व रमेश चंद्र सिंह और पीड़िता के अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने घटना को साबित करने के लिए आठ गवाहों को कोर्ट में पेश किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राहुल प्रकाश ने आरोपी रामपूजन यादव को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कारावास व 37 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना से 50 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed