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कोर्ट
Updated Fri, 28 Jul 2017 10:46 PM IST
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जानलेवा हमले में तीन को 3 साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे सप्तम् अजय कुमार दीक्षित ने बृहस्पतिवार को तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास व प्रत्येक को तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला कोतवाली नगर के कस्बा केएनआई से जुड़ा है।
शहर से सटे कस्बा केएनआई निवासी अमरनाथ का 15 सितंबर 2001 को पड़ोसी प्रभुनाथ व अन्य लोगों से सरकारी हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर विवाद हो गया था। इसी विवाद में आरोपियों ने लाठी, डंडे से हमलाकर अमरनाथ को घायल कर दिया था। पुुलिस ने मारपीट का केस दर्ज किया था। अमरनाथ को आई गंभीर चोटों के आधार पर विवेचना में जानलेवा हमला का अभियोग बढ़ा दिया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीजीसी क्रिमिनल रमेशचंद्र यादव ने घटना को साबित करने के लिए आठ गवाहों को पेश किया। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपियों प्रभुनाथ, प्रमोद कुमार व अशोक को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। आरोपी अयोध्या की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।
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अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे सप्तम् अजय कुमार दीक्षित ने बृहस्पतिवार को तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास व प्रत्येक को तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला कोतवाली नगर के कस्बा केएनआई से जुड़ा है।
शहर से सटे कस्बा केएनआई निवासी अमरनाथ का 15 सितंबर 2001 को पड़ोसी प्रभुनाथ व अन्य लोगों से सरकारी हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर विवाद हो गया था। इसी विवाद में आरोपियों ने लाठी, डंडे से हमलाकर अमरनाथ को घायल कर दिया था। पुुलिस ने मारपीट का केस दर्ज किया था। अमरनाथ को आई गंभीर चोटों के आधार पर विवेचना में जानलेवा हमला का अभियोग बढ़ा दिया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीजीसी क्रिमिनल रमेशचंद्र यादव ने घटना को साबित करने के लिए आठ गवाहों को पेश किया। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपियों प्रभुनाथ, प्रमोद कुमार व अशोक को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। आरोपी अयोध्या की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।
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