फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   10 years imprisonment for three including woman in Sultanpur

Sultanpur: युवक का नाजुक अंग काट डालने के मामले में महिला समेत तीन को 10 साल की कैद, 60 हजार जुर्माना

Thu, 01 Sep 2022 04:19 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Published by: लखनऊ ब्यूरो Updated Thu, 01 Sep 2022 04:19 PM IST
सार

रुपये के लेनदेन के विवाद में धारदार हथियार से युवक का नाजुक अंग काट डालने के मामले में महिला सहित तीन को 10 साल की कैद व मुआवजे की सजा सुनाई गई है।

विज्ञापन
10 years imprisonment for three including woman in Sultanpur
- फोटो : amar ujala

विस्तार

रुपये के लेनदेन को लेकर चल रहे विवाद में धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर युवक का नाजुक अंग काट डालने के मामले में एडीजे तृतीय अभय श्रीवास्तव ने महिला समेत तीन लोगों को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम से 50 हजार रुपये घायल हुए युवक को देने का आदेश दिया है। मामला मोतिगरपुर थाने के सरैया गांव से जुड़ा है।

विज्ञापन


सरैया गांव निवासी रत्नेश कुमार पांडेय उर्फ लल्ला का गांव के ही तेज बहादुर सिंह उर्फ तेजा से रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। 27 मार्च 2015 की रात रत्नेश अपने घर से गांव में ही स्थित काली माता के स्थान पर श्रीरामचरितमानस का पाठ करने गया था। वहां से रात में घर वापस नहीं लौटा था। दूसरे दिन सुबह आठ बजे गांव के पास स्थित नहर के किनारे रत्नेश खून से लथपथ घायल अवस्था में पाया गया था।
विज्ञापन


उसने परिजनों को घटना के बारे में बताया था कि आरोपी तेज बहादुर सिंह उर्फ तेजा, अनिल सिंह व किस्मतुल निशां ने धारदार हथियार से मारकर उसका नाजुक अंग काट डाला है। पुलिस ने रत्नेश के पिता गया प्रसाद पांडेय की तहरीर पर आरोपियों तेज बहादुर सिंह उर्फ तेजा, अनिल सिंह व किस्मतुल निशां के खिलाफ धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के अभियोग में मुकदमा दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र ने पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। एडीजे तृतीय अभय श्रीवास्तव ने आरोपियों तेज बहादुर सिंह उर्फ तेजा, अनिल सिंह व किस्मतुल निशां को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम से 50 हजार रुपये पीड़ित रत्नेश कुमार पांडेय को देने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed