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Sultanpur News: दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को 10 वर्ष की कैद
Tue, 18 Jul 2023 12:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 18 Jul 2023 12:19 AM IST
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सुल्तानपुर। दहेज हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने सोमवार को आरोपी पति, सास व ससुर को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी जेठ को बरी कर दिया। मामला चांदा थाना क्षेत्र के कसईपुर गांव का है।
शासकीय अधिवक्ता संदीप सिंह के मुताबिक कसईपुर गांव निवासी प्रदीप बरनवाल की शादी तीन मार्च 2014 को जौनपुर जिले के जफराबाद थाने के नासही गांव निवासी मिथिलेश बरनवाल की पुत्री महिमा के साथ हुई थी। आरोप है दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर ससुरालीजन महिमा को प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर 28 जनवरी 2015 को ससुरालीजनों ने महिमा की हत्या कर दी थी।
मृतका की मां रीना की तहरीर पर पुलिस ने पति प्रदीप बरनवाल, सास शकुंतला, ससुर लालजी व जेठ सुजीत के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी पति, सास व ससुर को सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। आरोपी जेठ को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
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शासकीय अधिवक्ता संदीप सिंह के मुताबिक कसईपुर गांव निवासी प्रदीप बरनवाल की शादी तीन मार्च 2014 को जौनपुर जिले के जफराबाद थाने के नासही गांव निवासी मिथिलेश बरनवाल की पुत्री महिमा के साथ हुई थी। आरोप है दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर ससुरालीजन महिमा को प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर 28 जनवरी 2015 को ससुरालीजनों ने महिमा की हत्या कर दी थी।
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मृतका की मां रीना की तहरीर पर पुलिस ने पति प्रदीप बरनवाल, सास शकुंतला, ससुर लालजी व जेठ सुजीत के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी पति, सास व ससुर को सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। आरोपी जेठ को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
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