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Sultanpur News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

Thu, 07 Aug 2025 12:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 07 Aug 2025 12:07 AM IST
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10 years imprisonment for rape of a teenager
सुल्तानपुर। किशोरी को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में दोषी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को 10 वर्ष के कारावास व 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अमेठी के जगदीशपुर के एक गांव की रहने वाली किशोरी के परिजन ने 29 दिसंबर 2021 की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक, अमरजीत उनकी 16 वर्षीय पुत्री को झांसा देकर कहीं लेकर चला गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। अदालत ने मंगलवार को अमरजीत को किशोरी को बहलाकर ले जाने व दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया था। बुधवार को स्पेशल कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
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