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डीलरों पर बीएस-4 का शिकंजा, 31 तक हर हाल में कराएं पंजीकरण
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सोनभद्र। जिले में भारत स्टेज-4 (बीएस-4) वाहनों का पंजीकरण 31 मार्च 2020 के बाद नहीं हो पाएगा। जिन बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण 31 मार्च तक हो जाएंगे, वही मान्य होंगे। एक अप्रैल से बीएस-6 वाहनों के ही पंजीकरण होंगे। संभागीय परिवहन विभाग ने जिले के डीलरों को आगाह करना शुरू कर दिया है कि उनके यहां अगर बीएस-4 वाहन हैं तो उसकी बिक्री 31 मार्च से पहले करके पंजीकरण कराने का कार्य पूरा करा लें।
बिक चुके जिन वाहनों के पंजीकरण 31 मार्च तक नहीं होंगे, उसकी जिम्मेदारी डीलरों की होगी। उधर, जिले में करीब 800 ऐसे बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण नहीं कराया गया है, जिसे डीलर पहले ही बेच चुके हैं।
सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय की तरफ से जिले के डीलरों को अब तक बिक चुके उन बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण के लिए अविलंब अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए पूर्व में भी नोटिस जारी किया चुका है। इस बीच फिर से विभाग ने डीलरों को नोटिस भेजकर 31 मार्च तक बिक चुके बीएस-4 वाहनों का हर हाल में पंजीकरण कराने के लिए आगाह करना शुरू कर दिया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एके मिश्रा ने बताया कि एक अप्रैल 2020 से पूरे देश में बीएस-4 वाहनों की बिक्री व पंजीकरण पर रोक लगा दी जाएगी। इस निर्देश के क्रम में मार्च 2020 में बिके सभी वाहनों का पंजीकरण इसी माह में कराने का निर्देश दिया गया है। जस भी डीलर की तरफ से इस कार्य में लापरवाही बरती जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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बिक चुके जिन वाहनों के पंजीकरण 31 मार्च तक नहीं होंगे, उसकी जिम्मेदारी डीलरों की होगी। उधर, जिले में करीब 800 ऐसे बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण नहीं कराया गया है, जिसे डीलर पहले ही बेच चुके हैं।
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सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय की तरफ से जिले के डीलरों को अब तक बिक चुके उन बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण के लिए अविलंब अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए पूर्व में भी नोटिस जारी किया चुका है। इस बीच फिर से विभाग ने डीलरों को नोटिस भेजकर 31 मार्च तक बिक चुके बीएस-4 वाहनों का हर हाल में पंजीकरण कराने के लिए आगाह करना शुरू कर दिया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एके मिश्रा ने बताया कि एक अप्रैल 2020 से पूरे देश में बीएस-4 वाहनों की बिक्री व पंजीकरण पर रोक लगा दी जाएगी। इस निर्देश के क्रम में मार्च 2020 में बिके सभी वाहनों का पंजीकरण इसी माह में कराने का निर्देश दिया गया है। जस भी डीलर की तरफ से इस कार्य में लापरवाही बरती जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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