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गैंगेस्टर एक्ट में दोषी को दो साल की कैद

Thu, 14 Apr 2022 06:36 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 14 Apr 2022 06:36 PM IST
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Two years imprisonment for the guilty in the gangster act
अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषी गुड्डू बियार को दो साल कैद की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दस दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल कोतवाली प्रभारी को नौ जून 2005 को एक गैंग लीडर रामआसरे के गिरोह के बारे में जानकारी हुई। इस गिरोह का सक्रिय सदस्य राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सिलहटा गांव निवासी गुड्डू बियार था। डीएम से अनुमोदन कराने के बाद गैंग चार्ट दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर गुड्डू को दोषी करार दिया। उसे दो वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने बहस की।
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