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Sonebhadra News: गैर इरादतन जानलेवा हमले में दो दोषियों को 5-5 वर्ष की कठोर कैद

Thu, 24 Sep 2026 11:30 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:30 PM IST
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Two convicts sentenced to five years of rigorous imprisonment for a fatal assault not amounting to murder.
सोनभद्र। साढ़े 12 वर्ष पूर्व हुए विवाद में लाठी-डंडे से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में अदालत ने दोषी संतोष मौर्य व सोनू मौर्य को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने दोनों पर 3-3 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज थानाक्षेत्र के मधुपुर (कोइलहिया) निवासी रामसूरत मौर्य ने रॉबर्ट्सगंज थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 25 जनवरी 2014 को जब वह गांव के संतोष मौर्य व सोनू मौर्य के घर के सामने से जा रहा था तभी आने-जाने के विवाद में दोनों अनायास गाली देने लगे। विरोध जताने पर उसकी लाठी-डंडे से पिटाई की, जिससे उसे कान, आंख के पास व सीने में गंभीर चोटें आईं। इस तहरीर पर पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर ली। 27 जनवरी को पुलिस ने जिला अस्पताल में रामसूरत मौर्य का डॉक्टरी जांच व मेडिकल कराया। कोर्ट के आदेश पर मामले की विवेचना की गई। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर गंभीर चोट लगने की वजह से जानलेवा हमले की धारा बढ़ाते हुए संतोष मौर्य व सोनू मौर्य के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के गवाह, बयान और साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए बृहस्पतिवार को सजा सुनाई।
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