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Sonebhadra News: छात्रा से छेड़खानी में ट्यूशन शिक्षक को चार साल की कठोर कैद

Wed, 04 Jun 2025 11:21 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Jun 2025 11:21 PM IST
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Tuition teacher sentenced to four years rigorous imprisonment for molesting a student
सोनभद्र। करीब तीन वर्ष पूर्व नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी ट्यूशन शिक्षक को चार साल के कठोर कैद की सजा सुनाई है। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद होगी। जुर्माने की धनराशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, विंढमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने थाने में 23 जून 2022 को तहरीर दी।इसमें आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी कक्षा 10 की छात्रा है। उसे घर पर ट्यूशन पढ़ाने शिक्षक मोहम्मद आजाद उर्फ सोनू आता था। आरोप लगाया कि उसने ट्यूशन की आड़ में सादे कागज पर बेटी के हस्ताक्षर करा लिए। छेड़छाड़ भी की। इसका फोटो, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। बेटी लोक लाज की वजह से कुछ नहीं बता रही थी। ट्यूशन बंद होने के बाद वह बाहर भी बेटी से छेड़छाड़ करता था। 16 जून 2022 को ट्यूशन शिक्षक ने अपनी भाभी को मोबाइल देकर घर भेजा और बेटी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए धमकी दी। इसके बाद बेटी ने सारी बात बताई।
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पुलिस ने छेड़खानी, जान से मारने की धमकी व पाॅक्सो एक्ट में केस दर्ज कर विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी ट्यूशन शिक्षक मोहम्मद आजाद को 4 साल की कठोर कैद एवं 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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