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Sonebhadra News: किशोरी से छेड़खानी में दोषी को तीन वर्ष की सजा

Wed, 18 Sep 2024 10:30 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Sep 2024 10:30 PM IST
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Three years imprisonment to the culprit for molesting a teenage girl
छह वर्ष पूर्व घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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मामले में एक गवाह के पक्षद्रोही होने के बाद भी कोर्ट ने पीड़िता के बयान को आधार मानते हुए दोषी को सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने सात मई 2018 को प्रार्थना पत्र देकर बेटी (15) के साथ छेड़खानी का केस दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के दौरान एक गवाह अपने बयान से मुकर गया।
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उसने घटना के दौरान किशोरी के भागकर अपने घर में आने और छेड़खानी की जानकारी से अनभिज्ञता जताई। बावजूद कोर्ट ने साक्ष्यों और किशोरी के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान को आधार बनाकर दोषी युवक को पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष के सश्रम कैद व कुल 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि से आठ हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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