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Sonebhadra News: तीन दोषियों को सात वर्ष की सजा

Tue, 23 May 2023 09:47 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 23 May 2023 09:47 PM IST
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Three convicts sentenced to seven years
सोनभद्र। गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर सिविल जज की कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए तीन दोषियों को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक चोपन थाने में मिर्चाधुरी निवासी रोशन लाल कोल, सुदर्शन कोल और रामबरन के विरुद्ध मारपीट और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व साक्ष्यों के परीक्षण के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। मंगलवार को उन्हें सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। अर्थदंड न देने प अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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