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गरीबों को अंत्येष्टि के लिए मिलेंगे पांच हजार रुपये, डीएम ने दिया निर्देश
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सोनभद्र। जिले में कोविड-19 से संक्रमित या किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर शवों के दाह संस्कार के लिए पांच हजार रुपये मिलेंगे। सभी ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें और नगर पालिका अत्यधिक निर्धन व निराश्रित परिवारों में मृत्यु होने पर अंत्येष्टि के लिए राज्य वित्त आयोग से पांच हजार रुपये देगी। इसके लिए डीएम अभिषेक सिंह की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है।
बता देें कि कोरोना और अन्य कारण से मृत्यु होने पर शवों को पारंपरिक रीति से अंतिम संस्कार के स्थान पर नदियों में बहा दिया जा रहा है। गाजीपुर, बलिया, चंदौली समेत अन्य जिलों में नदियों में कई जगह शव प्राप्त हुए हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए शासन स्तर से सभी जिलों के डीएम को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक निर्धन व निराश्रित परिवारों में मृत्यु होने पर अंत्येष्टि के लिए राज्य वित्त आयोग से धनराशि पांच हजार दिलाने का निर्देश दिया है। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम क्रिया के लिए तत्काल धनराशि प्रदान किया जाएगी। इस प्रकार से कोविड संक्रमण से मृत्यु जिसमें परिवारजन अंतिम संस्कार में सहयोग न कर पा रहे हों तो, ग्राम पंचायत पांच हजार की धनराशि का उपयोग शवों के दाह संस्कार पर करेगी। शासन स्तर से सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी दशा में शव किसी नदी में प्रवाहित नहीं किया जाना चाहिए। कोरोना से किसी की मृत्यु होती है तो कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार ही उन शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उक्त आदेश के क्रम में डीएम ने डीपीआरओ को सभी ग्राम पंचायतों के अत्यधिक निर्धन व निराश्रित परिवारों में मृत्यु होने पर अंत्येष्टि हेतु राज्य वित्त आयोग से पांच हजार और नगर पालिका राबर्ट्सगंज के ईओ, नगर पंचायत घोरावल, ओबरा, चोपन, दुद्वी, पिपरी, रेणकुकूट, चुर्क-गुर्मा नगर पंचायत के ईओ को पांच हजार रुपये उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है।
कोविड-19 से संक्रमित या किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर शवों की दाह संस्कार के लिए पांच हजार रुपये मिलेगा। जिले के 629 ग्राम पंचायतों के सचिवों को दाह संस्कार के लिए धनराशि देने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। नगर पंचायतें और नगर पालिका भी अत्यधिक निर्धन व निराश्रित परिवारों में मृत्यु होने पर अंत्येष्टि हेतु पांच हजार रुपये देगी। - विशाल सिंह, डीपीआरओ, सोनभद्र।
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बता देें कि कोरोना और अन्य कारण से मृत्यु होने पर शवों को पारंपरिक रीति से अंतिम संस्कार के स्थान पर नदियों में बहा दिया जा रहा है। गाजीपुर, बलिया, चंदौली समेत अन्य जिलों में नदियों में कई जगह शव प्राप्त हुए हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए शासन स्तर से सभी जिलों के डीएम को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक निर्धन व निराश्रित परिवारों में मृत्यु होने पर अंत्येष्टि के लिए राज्य वित्त आयोग से धनराशि पांच हजार दिलाने का निर्देश दिया है। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम क्रिया के लिए तत्काल धनराशि प्रदान किया जाएगी। इस प्रकार से कोविड संक्रमण से मृत्यु जिसमें परिवारजन अंतिम संस्कार में सहयोग न कर पा रहे हों तो, ग्राम पंचायत पांच हजार की धनराशि का उपयोग शवों के दाह संस्कार पर करेगी। शासन स्तर से सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी दशा में शव किसी नदी में प्रवाहित नहीं किया जाना चाहिए। कोरोना से किसी की मृत्यु होती है तो कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार ही उन शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उक्त आदेश के क्रम में डीएम ने डीपीआरओ को सभी ग्राम पंचायतों के अत्यधिक निर्धन व निराश्रित परिवारों में मृत्यु होने पर अंत्येष्टि हेतु राज्य वित्त आयोग से पांच हजार और नगर पालिका राबर्ट्सगंज के ईओ, नगर पंचायत घोरावल, ओबरा, चोपन, दुद्वी, पिपरी, रेणकुकूट, चुर्क-गुर्मा नगर पंचायत के ईओ को पांच हजार रुपये उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है।
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कोविड-19 से संक्रमित या किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर शवों की दाह संस्कार के लिए पांच हजार रुपये मिलेगा। जिले के 629 ग्राम पंचायतों के सचिवों को दाह संस्कार के लिए धनराशि देने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। नगर पंचायतें और नगर पालिका भी अत्यधिक निर्धन व निराश्रित परिवारों में मृत्यु होने पर अंत्येष्टि हेतु पांच हजार रुपये देगी। - विशाल सिंह, डीपीआरओ, सोनभद्र।
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