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Sonebhadra News: घायल को अस्पताल पहुंचाने पर वाहन चालक को सजा में मिलेगी छूट

Tue, 02 Jul 2024 03:56 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jul 2024 03:56 AM IST
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The driver will get exemption from punishment if he takes the injured to the hospital.
आईपीसी और सीआरपीसी की जगह तीन नए कानून लागू होने के बाद पुलिस लोगों को इसके प्रावधानों को समझाने में जुटी है। सोमवार को जिले के विभिन्न थानों में बैठक कर नए कानूनों की खूबियां समझाई गईं।
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सदर कोतवाली में एएसपी कालू सिंह ने पूर्व से प्रचलित और नए कानून की धाराओं की जानकारी देते हुए बताया कि रात 12 बजे के बाद से अब नए कानूनों के तहत ही काम हो रहा है। इसमें आम जन को ढेरों सहूलियत दी गई है। साथ ही अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
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यह व्यवस्था भी की गई है कि लोगों को न्याय मिले। इस मौके पर एसओ सत्येंद्र राय, व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा, मुश्ताक अहमद खान, सिराजुद्दीन, धर्मराज सिंह, प्रीतपाल सिंह, पप्पू दुबे, मनोज चौबे आदि मौजूद रहे।
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उधर, घोरावल कोतवाली परिसर में एएसपी त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने गोष्ठी में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य विधेयक के बारे में बताया। कहा कि इसमें नागरिकों को सुरक्षा और समय से न्याय उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। दुर्घटना होने पर चालक को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचाने पर दंड में छूट जैसे प्रावधान भी दिए गए हैं।
इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव, जिला पंचायत सदस्य नीरज श्रीवास्तव, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुभाष पटेल, गोविंद सिंह, पप्पू मोदनवाल, प्रीत नारायण सिंह, मोहम्मद हनीफ, बाबूलाल शर्मा, प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल आदि रहे।

करमा थाना परिसर में सीओ घोरावल राहुल पांडेय की मौजूदगी में ग्राम प्रधानों व प्रबुद्ध लाेगों को नए कानून के बारे में बताया गया। इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह, एसआई आशीष कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
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