{"_id":"60e5dfca8ebc3ea6e3726977","slug":"ten-zonal-and-five-super-zonal-magistrates-posted-sonbhadra-news-vns5992053107","type":"story","status":"publish","title_hn":"दस जोनल और पांच सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दस जोनल और पांच सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सोनभद्र। ब्लाक प्रमुख पद के चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। जिले के सभी दस ब्लाकों पर बृहस्पतिवार को नामांकन सुबह 11 से अपराह्न तीन बजे तक होगा। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी ब्लाकों में चुनाव अधिकारियों के साथ ही दस जोनल मजिस्ट्रेट और पांच सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। अपर जिलाधिकारी योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि घोरावल ब्लाक के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रदीप तिवारी, करमा के लिए उपायुक्त जीएसटी दुर्गा प्रसाद, सदर ब्लाक के लिए क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण केंद्र राधेश्याम, चतरा के लिए उपायुक्त जीएसटी अभय मिश्र, नगवां के लिए एक्सईएन ओबरा बांध खंड संजय कुमार, कोन के लिए परियोजना अधिकारी नेडा प्रेमशंकर सिंह, दुद्धी के लिए उप प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट कुंज मोहन वर्मा, बभनी के लिए एक्सईएन कनहर निर्माण खंड पंचम सत्यप्रकाश चौधरी, म्योरपुर के लिए एक्सईएन कनहर निर्माण खंड तीन विनोद कुमार को सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। रवींद्र कुमार सामंत, रमाकांत पांडेय और उदयनारायण राय को आरक्षित रखा गया है। संबंधित तहसील के एसडीएम को सुपर जोनल मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। प्रत्येक ब्लाक में एक-एक जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, जो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट से सामंजस्य बनाकर नामांकन स्थल पर कानून व्यवस्था का अनुपालन कराएंगे।
रामयज्ञ मिश्र होंगे चुनाव प्रेक्षक
सोनभद्र। ब्लाक प्रमुख चुनाव के लिए लघु उद्योग कानपुर के प्रबंध निदेशक रामयज्ञ मिश्र को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। वह मतदान तिथि से एक दिन पूर्व यानि नौ जुलाई को जिले में पहुंचेंगे। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक यहां मौजूद रहेंगे।
सहयोगी के लिए आज करें आवेदन
सोनभद्र। ब्लाक प्रमुख चुनाव में मतदान करने में अक्षम क्षेत्र पंचायत सदस्य सहयोगी की मदद ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें संबंधित ब्लाक के चुनाव अधिकारी के समक्ष तय प्रोफार्मा में आवेदन करना होगा। ऐसे सदस्यों को सहयोगी दिया जाएगा, जो अनपढ़, दृष्टिबाधित या अन्य तरह से मतपत्र को पढ़ने, उस पर मत की वरीयता अंकित करने में असमर्थ होंगे। सहयोगी के लिए आवेदन मतदान से 48 घंटे पहले यानि आठ जुलाई तक आवेदन करना होगा। यह जानकारी देते हुए एडीएम योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि तय समय के बाद आवेदन मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध कराने होंगे।
विज्ञापन
दो लाख तक खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार
सोनभद्र। ब्लाक प्रमुख चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम दो लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा तय करते हुए सभी उम्मीदवारों को हिदायत दी है कि वह अपना व्यय रजिस्टर पर भी प्रशासन के समक्ष मांगे जाने पर प्रस्तुत करेंगे। अगर किसी प्रत्याशी ने तय राशि से अधिक खर्च किया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। इसी तरह जमानत राशि के तौर पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को पांच हजार और आरक्षित वर्ग के लिए ढाई हजार रुपये का चालान नामाकंन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
विज्ञापन
रामयज्ञ मिश्र होंगे चुनाव प्रेक्षक
सोनभद्र। ब्लाक प्रमुख चुनाव के लिए लघु उद्योग कानपुर के प्रबंध निदेशक रामयज्ञ मिश्र को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। वह मतदान तिथि से एक दिन पूर्व यानि नौ जुलाई को जिले में पहुंचेंगे। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक यहां मौजूद रहेंगे।
विज्ञापन
सहयोगी के लिए आज करें आवेदन
सोनभद्र। ब्लाक प्रमुख चुनाव में मतदान करने में अक्षम क्षेत्र पंचायत सदस्य सहयोगी की मदद ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें संबंधित ब्लाक के चुनाव अधिकारी के समक्ष तय प्रोफार्मा में आवेदन करना होगा। ऐसे सदस्यों को सहयोगी दिया जाएगा, जो अनपढ़, दृष्टिबाधित या अन्य तरह से मतपत्र को पढ़ने, उस पर मत की वरीयता अंकित करने में असमर्थ होंगे। सहयोगी के लिए आवेदन मतदान से 48 घंटे पहले यानि आठ जुलाई तक आवेदन करना होगा। यह जानकारी देते हुए एडीएम योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि तय समय के बाद आवेदन मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध कराने होंगे।
विज्ञापन
दो लाख तक खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार
सोनभद्र। ब्लाक प्रमुख चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम दो लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा तय करते हुए सभी उम्मीदवारों को हिदायत दी है कि वह अपना व्यय रजिस्टर पर भी प्रशासन के समक्ष मांगे जाने पर प्रस्तुत करेंगे। अगर किसी प्रत्याशी ने तय राशि से अधिक खर्च किया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। इसी तरह जमानत राशि के तौर पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को पांच हजार और आरक्षित वर्ग के लिए ढाई हजार रुपये का चालान नामाकंन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।