फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Ten years in prison for kidnapping and raping a teenager

किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद

Fri, 14 Oct 2022 11:45 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 14 Oct 2022 11:45 PM IST
विज्ञापन
Ten years in prison for kidnapping and raping a teenager
दुद्धी कोतवाली क्षेत्र में पांच वर्ष पहले 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निहारिका चौहान की अदालत ने दोषी को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 27 नवंबर 2017 को दुद्धी कोतवाली में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 26 नवंबर की शाम उसकी बेटी कहीं गायब हो गई। इसमें उसकी सहेली का हाथ रहा है क्योंकि वह अक्सर अपनी मोबाइल से बातचीत कराती रहती थी।
विज्ञापन

इस तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने विनोद अगरिया को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 40 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed