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Sonebhadra News: 31 तक उठाएं जीएसटी ब्याज व अर्थदंड माफी योजना का लाभ

Sat, 08 Mar 2025 11:53 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 08 Mar 2025 11:53 PM IST
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Take advantage of GST interest and penalty waiver scheme till 31
सहायक आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर सोनभद्र मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार की जीएसटी व्याज एवं अर्थदंड माफ करने संबंधी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का लाभ सभी व्यापारी एवं सेवा प्रदाताओं तथा लघु छोटे, मध्य एवं बड़े उद्योग उद्यमी 31 मार्च तक उठा सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि यह योजना व्यापारियों को राहत देने के लिए चलाई जा रही है। प्रदेश में कार्यरत व्यापारियों एवं सेवा प्रदाताओं को व्याज में छूट देने संबंधी प्रावधान के तहत वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के बकाया माल एवं सेवा कर को जमा करने पर ब्याज एवं अर्थदण्ड माफ किया जा रहा है।
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यह योजना 31 मार्च तक लागू है। सहायक आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर ने इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की बात कही है। योजना की जानकारी के लिए करदाता राज्य कर विभाग के स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
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