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Sonebhadra News: खदान हादसे के चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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सोनभद्र। ओबरा की बिल्ली मारकुंडी श्री कृष्णा माइनिंग वर्क्स की खदान में हुए हादसे में गिरफ्तार चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। जिला एवं सत्र न्यायालय में बृहस्पतिवार को अनिल कुमार झा, गौरव सिंह, चंद्रशेखर और अजय कुमार की अर्जी पर सुनवाई की गई। प्रकरण को गंभीर मारते हुए जमानत अर्जी अस्वीकार कर दी गई।
बताते चलें कि एसपी की तरफ से गठित एसआईटी ने गत 21 नवंबर को माइंस मैनेजर अनिल झा, माइंस मेठ अजय कुमार, चंद्रशेखर और गौरव सिंह को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं के तहत चालान किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने नियमों की अनदेखी कर खनन तो करवाया ही मौके पर खतरनाक स्थिति रहते हुए भी ड्रीलिंग जारी रखी और मजदूरों के एतराज के बाद भी उन्हें गहराई में उतरने के लिए विवश किया।
बता दें कि इस मामले में खदान मालिक मधुसूदन सिंह, पार्टनर दिलीप केशरी और चार पेटीदारों की फरारी को देखते हुए न्यायालय से गैर जमानती वारंट हासिल किया गया है। इसमें विशाल गोंड़ की तरफ से जमानत अर्जी न्यायालय में दाखिल की गई है। उधर, मधूसूदन सिंह की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जिसमें पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाबी हलफनामा मांगा गया है।
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बताते चलें कि एसपी की तरफ से गठित एसआईटी ने गत 21 नवंबर को माइंस मैनेजर अनिल झा, माइंस मेठ अजय कुमार, चंद्रशेखर और गौरव सिंह को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं के तहत चालान किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने नियमों की अनदेखी कर खनन तो करवाया ही मौके पर खतरनाक स्थिति रहते हुए भी ड्रीलिंग जारी रखी और मजदूरों के एतराज के बाद भी उन्हें गहराई में उतरने के लिए विवश किया।
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बता दें कि इस मामले में खदान मालिक मधुसूदन सिंह, पार्टनर दिलीप केशरी और चार पेटीदारों की फरारी को देखते हुए न्यायालय से गैर जमानती वारंट हासिल किया गया है। इसमें विशाल गोंड़ की तरफ से जमानत अर्जी न्यायालय में दाखिल की गई है। उधर, मधूसूदन सिंह की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जिसमें पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाबी हलफनामा मांगा गया है।
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