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Sonebhadra News: आत्महत्या के लिए उकसाने पर दोषी पति को सात वर्ष की कैद

Wed, 17 Jan 2024 10:34 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 17 Jan 2024 10:34 PM IST
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Seven years imprisonment to husband found guilty
सोनभद्र। पुलिस के ऑपरेशन कंविक्शन के तहत बुधवार को कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पति को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 1.20 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन के मुताबिक 2011 में विंढमगंज थाना क्षेत्र के मेदनीखाड़ गांव निवासी विवाहिता ने घरेलू उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में मायके वालाें लोगों ने पति पर उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया था।
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पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। लंबी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने, गवाहों के बयान व साक्ष्यों के परीक्षण के बाद आरोपी बासदेव पटेल को दोषी करार दिया। मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम ने बुधवार को दोषी को सात वर्ष की कठोर कारावास और 1.20 लाख रुपये के अर्थदं से दंडित किया।
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