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दुष्कर्म के दोषी को सात साल की कैद

Sat, 19 Dec 2020 11:08 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Dec 2020 11:08 PM IST
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Seven years imprisonment for misdemeanor
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म में दोषी सिद्ध दीपक विश्वकर्मा को सात साल की कैद एवं 62 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 13 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि का 50 प्रतिशत पीड़िता को मिलेगा।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के एक गांव की 12वीं कक्षा की छात्रा ने दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसे शादी का झांसा देकर चंदौली जिला के नौगढ़ थाना क्षेत्र के रिठिया गांव निवासी दीपक विश्वकर्मा ने 3 जुलाई 2016 को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया और बाद में शादी से इंकार कर दिया। किसी तरह उसके चंगुल से भागकर 11 जुलाई 2016 को घर आई। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की और पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया। इसी मामले में अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करते हुए दोषी दीपक विश्वकर्मा को सात साल की कैद एवं 62 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर 13 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। पीड़ित को अर्थदंड की धनराशि का 50 प्रतिशत मिलेगा।
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