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जिले में 31 तक धारा 144 लागू

Thu, 02 Jul 2020 10:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jul 2020 10:42 PM IST
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Section 144 applied till 31 in the district
सोनभद्र। जिला मजिस्ट्रेट एस राजलिंगम ने नोवेल कोरोना वायरस-के संक्रमण के मद्देनजर सोनभद्र जिले के सम्पूर्ण इलाके में लॉकडाउन प्रभावी रखने के लिए 31 जुलाई तक धारा-144 लागू किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी स्कूल, कॉलेज शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। यद्यपि आनलाइन/दूरस्थ शिक्षा की अनुमति पहले की तरह जारी रहेगी। केन्द्र व राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से कार्य करना आरंभ करेंगे। जिनके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अलग से दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक/खेल/ मनोरंजन / शैक्षिक/सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। जिले की सम्पूर्ण सीमा में रात10 बजे से सुबह पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन के आवागमन पर रोक रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधियों के तहत आवागमन की छूट होगी। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों, परिवहन के दौरान, फेसकवर मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट की दूरी बनाये रखने की अनिवार्यता होगी। बड़ी सभाएं, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर थूकना, शराब, पान,गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन प्रतिबन्धित रहेगा। संक्रमण से बचने के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवर्ती महिलाएं और 10 साल उम्र से कम बच्चों को घर पर ही रहना होगा और स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकल सकेंगे। आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवछ कोविड ऐप को डाउन लोड करने की अपील सभी से की गयी है। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के शर्तों के अनुसार संचालन की अनुमति होगी।
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