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दुष्कर्म के दोषी को 15 साल कैद की सजा, 80 हजार रुपये का जुर्माना

Wed, 24 Aug 2022 12:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 24 Aug 2022 12:00 AM IST
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Rape convict sentenced to 15 years imprisonment, 80 thousand rupees fine
अपर सत्र न्यायाधीश (सीएडब्लू) सोनभद्र आशुतोष सिंह की अदालत ने 13 साल पूर्व कॉलेज गई छात्रा का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को दोषी संतोष कुमार नाई को 15 साल कैद और 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने राबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 12 अक्तूबर 2009 को उसकी बेटी कालेज गई थी। राबर्ट्सगंज रेलवे फाटक के पास से पन्नूगंज थाना क्षेत्र निवासी संतोष कुमार नाई ने बेटी का अपहरण कर वाराणसी ले गया। बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और शादी के लिए दबाव बनाता रहा। शादी न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसकी जानकारी 21 नवंबर 2009 को शाम सात बजे बेटी ने फोन करके दी। पीड़िता के पिता की तहरीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी संतोष कुमार नाई को 15 साल कैद और 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं जेल में बित्राइ अवधि सजा में समाहित होगी। पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि 40 हजार रुपये मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक एडवोकेट ने बहस की।
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