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अपराध कर अर्जित की गई 1.7 करोड़ की संपति कुर्क

Mon, 10 Aug 2020 10:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 10 Aug 2020 10:33 PM IST
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ाबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बिचपई गांव में राजन सिंह के घर कूर्की की नोटिस चस्पा करती कोतवाली ? - फोटो : SONBHADRA
सोनभद्र। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने हत्या समेत अन्य घटनाओं को अंजाम देने के आरोपी जितेंद्र उर्फ राजन सिंह निवासी बिचपई की करीब 10723400 रुपये की अचल संपति कुर्क कर दिया है। सोमवार को फोर्स के साथ कोतवाल अंजनी कुमार राय ने आरोपी राजन के बिचपई गांव में स्थित आवास पर नोटिस चस्पा किया। इसके पूर्व गांव में पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही करने की मुनादी कराई। कुर्क की गई संपत्ति एसडीएम और सदर कोतवाल की अभिरक्षा में रहेगी।सदर कोतवाल अंजनी राय ने जितेंद्र उर्फ राजन सिंह पुत्र ऋषि देव सिंह स्थायी पता दिलशादपुर थाना बरेसर जिला गाजीपुर हाल पता बिचपई थाना राबर्ट्र्सगंज के खिलाफ एसपी को रिपोर्ट भेजा था। एसपी ने उक्त रिपोर्ट की संस्तुति करते हुए डीएम के पास भेज दिया था। कोतवाल के रिपोर्ट में लिखा है कि राजन उपरोक्त की एक गैंग है, जिसका यह स्वंय गैंग लीडर है। इसके व इसके गैंग के सदस्यों द्वारा हत्या, हत्या के प्रयास, जनता व सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करने का अपराध करके जनता में भय व आतंक फैलाया गया। ऐसा कर धनोपार्जन करते हुए काफी संपति अर्जित की गयी है। इसके व इसके गैंग के सदस्यों पर गैंगेस्टर का मुकदमा पंजीकृत है। अर्जित की गई संपत्ति उसने अपने भाई, माता व पिता के नाम से की है। कोतवाल ने बताया कि डीएम ने अभियुक्त जितेंद्र उर्फ राजन के पिता ऋषि देव सिंह के नाम से रौप में खरीदी गई जमीन जिसकी कीमत 6458400, भाई गांविंद के नाम से बिल्ली-मारकुंडी में खरीदी गई 2708000 जमीन एवं बिचपई गांव में माता मांती देवी के नाम से बने 15.57 लाख रुपये के मकान को कुर्क करने का आदेश दिया है। आरोपी के मकान के बाहर कुर्क की कार्यवाही करने से संबंधित नोटिस चस्पा कर दी गई है। उधर प्रशासन के इस कार्रवाई से अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में खलबली मच गई है। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जांच में पता चला है कि अभियुक्त जितेंद्र उर्फ राजन ने काफी सपत्ति अर्जित की है। डीएम ने अवैध रूप से अर्जित उपरोक्त भू-संपति को कुर्क कर दिया है। कुर्क शुदा संपति मकान, भू-सम्पति अग्रिम आदेश के अनुसार संपन्न होने तक सदर एसडीएम व संबंधित थाना प्रभारी की अभिरक्षा में रहेगी।
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