{"_id":"62da96e464a86071f118ce67","slug":"pooja-murder-case-10-years-jail-for-guilty-husband-10-thousand-fine-sonbhadra-news-vns6652657167","type":"story","status":"publish","title_hn":"पूजा हत्याकांड: दोषी पति को दस साल की कैद, 10 हजार अर्थदंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पूजा हत्याकांड: दोषी पति को दस साल की कैद, 10 हजार अर्थदंड
विज्ञापन
सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए पूजा हत्याकांड के मामले में दोषी पति राजू मोदनवाल को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं साक्ष्य के अभाव में सास, ससुर, जेठ व देवर को दोषमुक्त करार दिया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र के अरझट गांव निवासी देवनारायन ने राबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी बेटी पूजा देवी का विवाह मार्च 2016 को राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मधुपुर गांव निवासी राजू मोदनवाल के साथ हुआ था। दहेज में 50 हजार रुपये नकद व एक बाइक की मांग की जाने लगी। पति राजू मोदनवाल, सास जूठनी देवी, ससुर राजकुमार, जेठ दिनेश व देवर बीजू पूजा देवी को प्रताड़ित करने लगे। इसी बीच 13 जुलाई 2018 को पूजा के मौत की सूचना मिली। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया।
पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी पति राजू मोदनवाल को दस साल की कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं ससुर राजकुमार, सास जूठनी देवी, जेठ दिनेश व देवर बीजू को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ज्ञानेंद्र शरण रॉय ने बहस की।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र के अरझट गांव निवासी देवनारायन ने राबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी बेटी पूजा देवी का विवाह मार्च 2016 को राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मधुपुर गांव निवासी राजू मोदनवाल के साथ हुआ था। दहेज में 50 हजार रुपये नकद व एक बाइक की मांग की जाने लगी। पति राजू मोदनवाल, सास जूठनी देवी, ससुर राजकुमार, जेठ दिनेश व देवर बीजू पूजा देवी को प्रताड़ित करने लगे। इसी बीच 13 जुलाई 2018 को पूजा के मौत की सूचना मिली। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया।
विज्ञापन
पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी पति राजू मोदनवाल को दस साल की कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं ससुर राजकुमार, सास जूठनी देवी, जेठ दिनेश व देवर बीजू को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ज्ञानेंद्र शरण रॉय ने बहस की।
विज्ञापन