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नाबालिग लड़कियों को बेचने वालों पर दर्ज होगा केस

Mon, 09 Nov 2020 10:56 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2020 10:56 PM IST
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Order to register a case against the accused for selling minor girls
सोनभद्र। सुकृत पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव की दो लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने और उन्हें बेचने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत नेे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
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सुकृत पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव की एक पीड़िता ने अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट में वाद दाखिल किया था। उसने आरोप लगाया था कि पांच अक्तूबर को दो महिलाएं उसकी नाबालिग पुत्री और पड़ोस की एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ सुकृत ले गईं। वहां से दोनों लड़कियों को बस से वाराणसी भेज दिया गया। वाराणसी में लड़कियों से एक व्यक्ति मिला और वे दोनों को जौनपुर ले जाकर लड़कियों के गहने उतरवा लिए और करीब 40 हजार में उन्हें बेच दिया। इसके बाद फिर दोनों को वाराणसी ले आया और उन्हें एक अनजान व्यक्ति के साथ 2300 रुपये देकर इंदौर जाने वाली बस पर बैठा दिया। लड़कियों ने अपने घर जाने की बात कही तो जेवर बेचवाने वाले व्यक्ति का कहना था कि दोनों को उसने महिलाओं से खरीदा है और दोनों को वह मुंबई भेजकर रुपये कमाएगा। अनहोनी की आशंका पर लड़कियों ने मोबाइल से अपने घरवालों को सूचना दी। पीड़िता ने वाद में कहा है कि इसकी जानकारी होने पर वह सुकृत पुलिस चौकी गईं और इंचार्ज ने लड़कियों के मोबाइल पर इंदौर जाने वाली बस के चालक से बात कर उन्हें वाराणसी बुलवाया। हालांकि लड़कियों को ले जाने वाला व्यक्ति फरार हो गया। पीड़िता के प्रार्थना पत्रों की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने सदर कोतवाली पुलिस को फातिमा बेगम, बल्ली और बिंदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई से अवगत कराने का आदेश दिया है।
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