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ओबरा नगर पंचायत क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित.

Sat, 12 Sep 2020 11:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2020 11:39 PM IST
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Obra Nagar Panchayat Zone Containment Zone declared
सोनभद्र। काफी संख्या में कोरोना मरीजों के मिलने के क्रम को देखते हुए अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र बहादुर सिंह ने नगर पंचायत ओबरा परिक्षेत्र को कंटेंनमेंट जोन घोषित करते हुए ओबरा बाजार को 14 दिनों के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है।
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अपर जिलाधिकारी ने बताया कि राबर्ट्सगंज तहसील के ओबरा बाजार परिक्षेत्र में 28 अगस्त से 11 सितम्बर तक कुल 256 कोविड-19 संक्रमित मरीज पाए गये हैं। शनिवार को भी ओबरा परिक्षेत्र में 23 संक्रमित मिलने की सूचना है। ओबरा बाजार परिक्षेत्र में कोविड-19 संक्रमण की अद्यतन स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सभी दुकानों को अगले आदेश तक प्रतिबन्धित किये जाने की आवश्यकता है। इसलिए तहसील-राबर्ट्सगंज के ओबरा बाजार परिक्षेत्र को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित करते हुए उसके अन्तर्गत स्थित समस्त दुकानों/प्रतिष्ठानों (आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त) को खोलने पर 14 दिनों तक के लिए रोक लगा दी गई है। इस अवधि तक वर्णित परिक्षेत्र की दुकानें पूर्णतया बंद रखी जायेंगी। उप जिलाधिकारी, राबर्ट्सगंज की निगरानी में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत ओबरा सम्बन्धित क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं की डोर स्टेप डिलेवरी की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे।
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