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Sonebhadra News: आधार के लिए नामयुक्त जन्म प्रमाणपत्र हुआ अनिवार्य

Wed, 15 May 2024 01:22 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 15 May 2024 01:22 AM IST
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Named birth certificate becomes mandatory for Aadhaar
आजमगढ़। आधार कार्ड बनवाने के लिए नामयुक्त जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक और बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। अनिवार्य रूप से जन्म प्रमाणपत्र के क्यूआर कोड को स्कैन करके सीआरएस की अधिकृत वेबसाइट से सत्यापित किया जाएगा।
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पत्र में सचिव ने लिखा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अनुरोध किया है कि बाल आधार के जेनरेशन के लिए ऐसे ही जन्म प्रमाणपत्र का प्रयोग किया जाए जिस पर बच्चे का नाम अथवा बेबी ऑफ (माता का नाम) उल्लिखित हो। यदि बच्चे के नाम का स्थान रिक्त हो या डॉट हो तो आधार न बनाया जाए। इसके अतिरिक्त संबंधित ऑपरेटर को निर्देशित किया गया है कि आधार बनवाने के लिए संलग्न किए जाने वाले जन्म प्रमाणपत्र के क्यूआर कोड को स्कैन करके सीआरएस की अधिकृत वेबसाइट से सत्यापित करा लें।
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