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Sonebhadra News: मासूम की हत्यारोपी मां को नहीं मिली जमानत
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सोनभद्र। साढ़े चार साल पूर्व अवैध संबंध में आड़े आ रही मासूम की गला काटकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी मां की जमानत अर्जी को खारिज कर दी है।
जानकारी के अनुसार जुगैल थाना क्षेत्र के गोसारी गांव में 28 सितंबर 2019 को छह वर्षीय मासूम की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतका के पिता ने आरोप लगाया था कि वे शाम के वक्त जब घर पर पहुंचा था तो उसकी पत्नी सरिता पड़ोसी और उसके चचेरे भाई अखिलेश के घर आपत्तिजनक स्थिति में थी। जहां उसकी बेटी नजर नहीं आई। बताया कि बाद में पता चला कि बेटी ने अपनी मां और पड़ोसी को संबंध बनाते देख लिया था।
राज खुलने के डर से दोनों ने उसे घर से कुछ दूर नाले के पास ले जाकर कुल्हाड़ी से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। शव को नाले में फेंक दिया था। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में प्रभारी सत्र न्यायाधीश की ओर से सह अभियुक्त की जमानत अर्जी को वर्ष 2020 में ही निरस्त कर दिया था। अब मामले में मृतका की मां ने अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जीतेद्र द्विवेदी ने हत्यारोपी मां की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
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जानकारी के अनुसार जुगैल थाना क्षेत्र के गोसारी गांव में 28 सितंबर 2019 को छह वर्षीय मासूम की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतका के पिता ने आरोप लगाया था कि वे शाम के वक्त जब घर पर पहुंचा था तो उसकी पत्नी सरिता पड़ोसी और उसके चचेरे भाई अखिलेश के घर आपत्तिजनक स्थिति में थी। जहां उसकी बेटी नजर नहीं आई। बताया कि बाद में पता चला कि बेटी ने अपनी मां और पड़ोसी को संबंध बनाते देख लिया था।
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राज खुलने के डर से दोनों ने उसे घर से कुछ दूर नाले के पास ले जाकर कुल्हाड़ी से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। शव को नाले में फेंक दिया था। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में प्रभारी सत्र न्यायाधीश की ओर से सह अभियुक्त की जमानत अर्जी को वर्ष 2020 में ही निरस्त कर दिया था। अब मामले में मृतका की मां ने अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जीतेद्र द्विवेदी ने हत्यारोपी मां की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
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