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Sonebhadra News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा
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सोनभद्र। घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को दोषी राजेश शर्मा को तीन साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रायपुर थाने में एक व्यक्ति ने 18 जून 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। उसने तहरीर में आरोप लगाया था कि सुबह वह अपनी पत्नी के साथ पुराने घर गया था।
उसकी बेटी (16) घर पर अकेली थी। इसी बीच पनिकप खुर्द निवासी राजेश शर्मा उसके घर में घुसकर बेटी के साथ अश्लील हरकत करने लगा। उसे मोबाइल देने की कोशिश की। इसी दौरान वह पत्नी के साथ पहुंच गया और राजेश शर्मा को पकड़ लिया। कुछ देर बाद राजेश के परिवार के लोग लाठी डंडे लेकर आए और गाली देते हुए जान मारने की धमकी देने लगे।
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अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने, 8 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी राजेश शर्मा को तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक रायपुर थाने में एक व्यक्ति ने 18 जून 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। उसने तहरीर में आरोप लगाया था कि सुबह वह अपनी पत्नी के साथ पुराने घर गया था।
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उसकी बेटी (16) घर पर अकेली थी। इसी बीच पनिकप खुर्द निवासी राजेश शर्मा उसके घर में घुसकर बेटी के साथ अश्लील हरकत करने लगा। उसे मोबाइल देने की कोशिश की। इसी दौरान वह पत्नी के साथ पहुंच गया और राजेश शर्मा को पकड़ लिया। कुछ देर बाद राजेश के परिवार के लोग लाठी डंडे लेकर आए और गाली देते हुए जान मारने की धमकी देने लगे।
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अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने, 8 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी राजेश शर्मा को तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद