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कोर्ट की सख्त टिप्पणी: चार साल की मासूम से दुष्कर्म गंभीर अपराध, दोषी को जीवनभर जेल में ही रहना होगा

Tue, 03 Sep 2024 08:29 AM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र।
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Tue, 03 Sep 2024 08:29 AM IST
सार

सोनभद्र जिले में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मासूम के साथ दुष्कर्म करना गंभीर अपराध है। दोषी को जीवनभर जेल में रहना पड़ेगा। 

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Life imprisonment to man for molested four year old girl in sonbhadra
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : ANI

विस्तार

चार वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सोमवार को सुनाए फैसले में इस अपराध को अत्यंत गंभीर मानते हुए कहा कि दोषी ने अबोध बच्ची के साथ घृणित हरकत की है।
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उस पर किसी भी तरह का रहम नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने उस पर एक लाख पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया। घटना साढ़े छह साल पहले पन्नूगंज थाना क्षेत्र में हुई थी। अभियोजन के मुताबिक पीड़िता खेलते हुए पड़ोसी के घर की ओर चली गई।
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वहां उसे अकेला पाकर नार सिंह अपने घर के अंदर ले गया। उस वक्त उसके घर में भी कोई नहीं था। उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। उसके चंगुल से छूटकर रोते हुए बच्ची घर पहुंची और मां को घटना के बारे में बताया। तब पिता ने पुलिस को सूचना दी।
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पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर मामले की विवेचना की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान महिला डॉक्टर समेत आठ गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी ने घटना का समर्थन किया।


साक्ष्यों के परीक्षण और गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने दोषी नार सिंह को उम्रकैद और एक लाख 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
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