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हत्या के दोषी दंपती को उम्रकैद, 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड

Tue, 07 Sep 2021 11:32 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 07 Sep 2021 11:32 PM IST
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Life imprisonment to a couple guilty of murder, a fine of 25-25 thousand rupees
पिपरी थाने में नौ वर्ष पूर्व हुए मनोज हत्याकांड के मामले में दोषी दंपती को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिपरी थाने में पिपरी निवासी गरीब चंद चौहान ने दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 28 नवंबर 2012 को उसके बेटे मनोज उर्फ मालिक की गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचना के दौरान पता चला कि मनोज के मकान में किराए पर बलिया जिले के सिकंदरपुर निवासी ओंकार नाथ श्रीवास्तव एवं उनकी पत्नी रंजीता श्रीवास्तव रहती थी। उन्हीं के यहां उनका बेटा मनोज उर्फ मालिक अक्सर जाया करता था। विवेचना के दौरान हत्या में दोनों का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी दंपती ओमकार नाथ श्रीवास्तव व रंजीता श्रीवास्तव को उम्रकैद एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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