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आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

Wed, 13 Oct 2021 11:24 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 13 Oct 2021 11:24 PM IST
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Life imprisonment for raping class VIII student
शक्तिनगर थाना क्षेत्र में आठवीं की छात्रा को डरा धमका कर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट पंकज श्रीवास्तव ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दो वर्ष में मामले की सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने दोषी पर 1.05 लाख का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने एक अक्तूबर 2019 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि कक्षा आठ में पढ़ने वाली उसकी 15 वर्षीय बेटी को जान से मारने की धमकी देकर तारापुर परसवार राजा निवासी दीपक भारती 6-7 माह से दुष्कर्म कर रहा है। इसकी वजह से उसकी बेटी गर्भवती हो गई। इस तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत दीपक भारती के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दीपक भारती को उम्रकैद और एक लाख पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि नियमानुसार पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश अग्रहरि और सत्यप्रकाश त्रिपाठी एडवोकेट ने बहस की।
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