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बेरहम मां: तीन सगे बच्चों को कुएं में फेंका, दो की मौत और एक निकला खुशकिस्मत, अब जेल में जिंदगी बिताएगी महिला
Wed, 25 Jan 2023 11:14 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र
Published by: वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Jan 2023 11:14 PM IST
सार
अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोष होने पर मां देवंती देवी को उम्रकैद और 23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
पौने तीन वर्ष पूर्व दो मासूम बच्चों की कुएं में फेंककर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने दोषी मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 23 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थाना क्षेत्र के पिंडारी टोला कैमाडांड निवासी राघवदास ने बीजपुर थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह 25 मार्च 2020 को सुबह 11 बजे अपनी पत्नी और बहू देवंती पत्नी विजय सिंह गोंड के साथ अपने भाई गोपाल के यहां जन्मदिन मनाने गया था। देवंती के साथ उसके तीनों बच्चे अन्नू 6 वर्ष, अनुज 3 वर्ष और दीपांशु एक वर्ष भी गए थे। शाम को देवंती अपने बच्चों के साथ घर आ गई। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी भी घर आ गई। शाम 6 बजे जब उसकी पत्नी बाहर गई तभी बहू देवंती ने अपने तीनों बच्चों को कुएं में फेंक दिया। उसके बाद अपने पड़ोस में रामदुलारे को इसकी जानकारी देते हुए भाग गई।
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मौके पर जुटे ग्रामीणों ने अन्नू को जिंदा बाहर निकाल लिया, जबकि दो बच्चों की मौत हो गई थी। अन्नू ने मां की करनी को उजागर किया। इस तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोष होने पर देवंती देवी को उम्रकैद और 23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील विजय प्रकाश यादव ने बहस की।
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