फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   It is mandatory for traders to enter the license number on the sale receipt of food items.

व्यापारियों को खाद्य पदार्थों की बिक्री रसीद पर लाइसेंस नंबर दर्ज करना हुआ अनिवार्य

Thu, 17 Jun 2021 05:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Jun 2021 05:54 PM IST
विज्ञापन
It is mandatory for traders to enter the license number on the sale receipt of food items.
सोनभद्र। अब व्यापारियों को खाद्य पदार्थों की बिक्री करने पर दी जाने वाली रसीद पर लाइसेंस पंजीकरण संख्या दर्ज करना अनिवार्य होगा। एक अक्तूबर से यह लागू कर दिया जाएगा। यह जानकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से जुड़े जिला अभिहित अधिकारी ने दी है।
विज्ञापन

इसे अनिवार्य रूप से अंकित किए जाने का आदेश भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से दिया गया है। अभिहित अधिकारी ने जिले के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित है कि अपने कार्यक्षेत्र में खाद्य कारोबारी के मध्य इस आदेश का प्रचार प्रसार कराएं ताकि वे इस आदेश का अनुपालन निर्धारित तिथि से शुरू कर दें। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed