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बंदियों की सूची उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
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सोनभद्र। विचाराधीन बंदियों को जिला कारागार से अंतरिम रूप से रिहा किये जाने के लिए अंडर ट्रायल रिव्यूव कमेटी की बैठक मंगलवार को जिला कारागार गुरमा में संपन्न हुई। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वितीय ने जिला कारागार अधीक्षक मिजाजी लाल को निर्देशित किया कि धारा 167 व 309 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन निरुद्ध बंदी जो अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है कि सूची उपलब्ध करावें। ताकि कारागार में निरुद्ध बंदियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अंतरिम जमानत पर आठ सप्ताह के लिए रिहा किया जाने से संबंधित आदेश पारित किया जा सके।
साथ ही जिला कारागार अधीक्षक को बंदियों के मध्य उचित दूरी रखने, समय-समय पर हाथ धुलाना सुनिश्चित कराने तथा सैनिटाइज व मास्क बंदियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिए। इस मौके पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम, पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविप्रकाश साहू, सिविल जज सीनियर डिवीजन महेन्द्र कुमार द्वितीय उपस्थित रहे।
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साथ ही जिला कारागार अधीक्षक को बंदियों के मध्य उचित दूरी रखने, समय-समय पर हाथ धुलाना सुनिश्चित कराने तथा सैनिटाइज व मास्क बंदियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिए। इस मौके पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम, पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविप्रकाश साहू, सिविल जज सीनियर डिवीजन महेन्द्र कुमार द्वितीय उपस्थित रहे।
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