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Sonebhadra News: गांजा तस्कर को दस वर्ष की कैद
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सोनभद्र। सात वर्ष पूर्व तीन किलो गांजा के साथ पकड़े गए तस्कर को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 17 मई 2016 को राबर्ट्सगंज कोतवाली के एसआई अवधेश कुमार यादव ने गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर कांशीराम आवास के पास से एक व्यक्ति को पकड़ा था। उसके पास से तीन किलो गांजा बरामद हुआ। उसकी पहचान पूरब मोहाल निवासी शंकर के रूप में हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। विवेचना के बाद विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी शंकर को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने 3 किलोग्राम गांजा को नष्ट करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र ने बहस की।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 17 मई 2016 को राबर्ट्सगंज कोतवाली के एसआई अवधेश कुमार यादव ने गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर कांशीराम आवास के पास से एक व्यक्ति को पकड़ा था। उसके पास से तीन किलो गांजा बरामद हुआ। उसकी पहचान पूरब मोहाल निवासी शंकर के रूप में हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। विवेचना के बाद विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी शंकर को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने 3 किलोग्राम गांजा को नष्ट करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र ने बहस की।
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