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Sonebhadra News: गांजा तस्कर को पांच वर्ष की कैद

Tue, 11 Jul 2023 10:34 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jul 2023 10:34 PM IST
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Ganja smuggler imprisoned for five years
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने पौने दो साल पहले गांजा तस्करी में पकड़े गए तस्कर को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 12 सितंबर 2021 को अनपरा थाने के एसआई वंश नारायण राय ने गश्त के दौरान शिव मंदिर रेणुसागर के पास से एक संदिग्ध युवक को पकड़ा था। तलाशी में उसके पास से 2 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम दीपक कुमार पनिका उर्फ दीपू निवासी शिव मंदिर रेणुसागर बताया। पुलिस ने संबंधित धारा में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान पर दोषी दीपक कुमार पनिका उर्फ दीपू को 5 वर्ष कैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने बरामद गांजा को नष्ट करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र ने बहस की।
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