फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Gangster Act accused's house worth Rs 37.50 lakh attached

Sonebhadra News: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी का 37.50 लाख का मकान कुर्क

Sat, 05 Sep 2026 11:47 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Gangster Act accused's house worth Rs 37.50 lakh attached
कोन। गोवंश तस्करी से अर्जित अवैध धन से बनाई गई संपत्ति के खिलाफ पुलिस और राजस्व विभाग ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। डीएम के आदेश पर कोन पुलिस और ओबरा तहसील की राजस्व टीम ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी ग्राम पंचायत पड़रक्ष के कुड़वा निवासी हफीज की करीब 37.50 लाख रुपये कीमत के पक्के मकान को कुर्क कर दिया। एसओ अखिलेश मिश्र ने बताया कि हफीज के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने कुर्की का आदेश दिया था। आरोपी हफीज ने गोवंश तस्करी से अर्जित अवैध धन से ग्राम पड़रछ में वन विभाग की भूमि पर पक्का मकान बनवाया था। इसकी अनुमानित कीमत 37.50 लाख रुपये आंकी है। नायब तहसीलदार ओबरा अंकिता सिंह की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई की गई। टीम ने डुगडुगी पिटवाकर कुर्की की उद्घोषणा कराई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed