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गैंगेस्टर में दोषी को 3 वर्ष 9 माह की कैद

Sun, 19 Sep 2021 12:17 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 19 Sep 2021 12:17 AM IST
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gaingestar mein doshee ko 3 varsh 9 maah kee kaid
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-22 आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को गैंगेस्टर के दोषी को 3 वर्ष 9 माह की कैद की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाई है। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा के तत्कालीन एसओ अभय कुमार सिंह ने 25 जनवरी 2018 ने चूड़ी गली निवासी अनिकेत गुप्ता, चंदन गुप्ता के विरुद्ध गैंग चार्ट तैयार कर डीएम के समक्ष प्रस्तुत किया था। पुलिस ने दोनों को चर्चित बदमाश राहुल के गिरोह का सदस्य बताते हुए दावा किया था कि दोनों आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए अपराध करते हैं। उनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। बाद में अनिकेत गुप्ता की पत्रावली अलग कर दी गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन कर अनिकेत को गैंगेस्टर का दोषी पाया। शनिवार को 3 वर्ष 9 माह की कैद और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने बहस की।
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