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तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, विद्यालय की भूमि बैनामा कराने के मामले में फंसे
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सदर कोतवाली पुलिस ने विद्यालय की 15 वर्षों के लिए राज्यपाल के पक्ष में बंधक रखी जमीन का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैनामा कराने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई है।
पुलिस के मुताबिक कोन थाना क्षेत्र के कोन निवासी रीता देवी ने अवगत कराया है कि वह स्व. बैजनाथ प्रसाद गुप्ता शिक्षण समिति कोन की संस्थापक/प्रबंधक हैं। जैमोहरा गांव में शिक्षण समिति की ओर से जमीन क्रय कर बाउंड्री और भवन का निर्माण कराया गया है। इस पर पार्वती बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित है। यह भूमि शासन के आदेश के अनुक्रम में शिक्षण समिति की ओर से 9 अप्रैल 2010 को राज्यपाल के पक्ष में जिला विद्यालय निरीक्षक सोनभद्र ने 15 वर्षों के लिए पंजीकृत बंधक किया गया है। इसके बावजूद अखिलेश पुत्र छोटेलाल निवासी तेनुआ ने खुद को शिक्षण संस्थान का प्रबंधक बताते हुए मनीष कुमार पुत्र लालजी निवासी करही, थाना रायपुर और विकास पुत्र ज्ञानदेव निवासी सहिजन खुर्द, थाना राबर्ट्सगंज के साथ मिलकर भूमि व भवन को छलकपट पूर्वक अपने लाभ के लिए हड़पने के उद्देश्य से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर 17 अक्तूबर 2020 को कैमूर मंजरी शिक्षण समिति के पक्ष में बैनामा करा लिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी अखिलेश, मनीष और विकास के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
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पुलिस के मुताबिक कोन थाना क्षेत्र के कोन निवासी रीता देवी ने अवगत कराया है कि वह स्व. बैजनाथ प्रसाद गुप्ता शिक्षण समिति कोन की संस्थापक/प्रबंधक हैं। जैमोहरा गांव में शिक्षण समिति की ओर से जमीन क्रय कर बाउंड्री और भवन का निर्माण कराया गया है। इस पर पार्वती बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित है। यह भूमि शासन के आदेश के अनुक्रम में शिक्षण समिति की ओर से 9 अप्रैल 2010 को राज्यपाल के पक्ष में जिला विद्यालय निरीक्षक सोनभद्र ने 15 वर्षों के लिए पंजीकृत बंधक किया गया है। इसके बावजूद अखिलेश पुत्र छोटेलाल निवासी तेनुआ ने खुद को शिक्षण संस्थान का प्रबंधक बताते हुए मनीष कुमार पुत्र लालजी निवासी करही, थाना रायपुर और विकास पुत्र ज्ञानदेव निवासी सहिजन खुर्द, थाना राबर्ट्सगंज के साथ मिलकर भूमि व भवन को छलकपट पूर्वक अपने लाभ के लिए हड़पने के उद्देश्य से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर 17 अक्तूबर 2020 को कैमूर मंजरी शिक्षण समिति के पक्ष में बैनामा करा लिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी अखिलेश, मनीष और विकास के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
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