फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Four years rigorous imprisonment to the man found guilty of molesting a student

Sonebhadra News: छात्रा से छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष की कठोर कैद

Wed, 19 Jun 2024 01:28 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 19 Jun 2024 01:28 AM IST
विज्ञापन
Four years rigorous imprisonment to the man found guilty of molesting a student
चार वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी को चार वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई। मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस धनराशि में से 24 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक राॅबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी (16) कक्षा 10 की छात्रा है। उसे गोरारी निवासी धीरज साहनी अक्सर परेशान करता है।
विज्ञापन

जब 23 मई 2020 को सुबह 11 बजे बेटी घर पर अकेली थी तो धीरज घर में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। बेटी की आवाज सुनकर वह पहुंचा तो आरोपी फरार हो गया। इस तहरीर पर छेड़खानी और पाॅक्सो एक्ट में केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना की और चार्जशीट दाखिल की।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी धीरज साहनी को 4 वर्ष की कठोर कैद और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed