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Sonebhadra News: छात्रा से छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष की कठोर कैद
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चार वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी को चार वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई। मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस धनराशि में से 24 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक राॅबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी (16) कक्षा 10 की छात्रा है। उसे गोरारी निवासी धीरज साहनी अक्सर परेशान करता है।
जब 23 मई 2020 को सुबह 11 बजे बेटी घर पर अकेली थी तो धीरज घर में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। बेटी की आवाज सुनकर वह पहुंचा तो आरोपी फरार हो गया। इस तहरीर पर छेड़खानी और पाॅक्सो एक्ट में केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना की और चार्जशीट दाखिल की।
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मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी धीरज साहनी को 4 वर्ष की कठोर कैद और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक राॅबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी (16) कक्षा 10 की छात्रा है। उसे गोरारी निवासी धीरज साहनी अक्सर परेशान करता है।
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जब 23 मई 2020 को सुबह 11 बजे बेटी घर पर अकेली थी तो धीरज घर में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। बेटी की आवाज सुनकर वह पहुंचा तो आरोपी फरार हो गया। इस तहरीर पर छेड़खानी और पाॅक्सो एक्ट में केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना की और चार्जशीट दाखिल की।
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मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी धीरज साहनी को 4 वर्ष की कठोर कैद और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।