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गैंगेस्टर एक्ट में दोषियों को चार साल आठ महीने की कैद
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विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को गैंगेस्टर एक्ट में दो दोषियों को 56-56 माह के कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 21 जनवरी 2017 को ओबरा एसओ आरआर यादव पुलिस बल के साथ गश्त पर निकले थे। मुखबिर के जरिये चोपन निवासी दिनेश पांडेय, ओबरा निवासी लाला पासी, मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र के पड़रवा गांव निवासी अंसार अली व करमा थाना क्षेत्र के पगिया गांव निवासी सगीर अहमद के गिरोह के बारे में सूचना मिली। युवाओं में नशे की लत बढ़ाने और लोगों को डराने-धमकाने वाले इस गैंग का लीडर दिनेश पांडेय को बताया गया। इनके विरुद्ध चोपन, ओबरा थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इस मामले में अंसार अली व सगीर अहमद की पत्रावली न्यायालय ने अलग कर दी। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों दिनेश पांडेय और लाला पासी को 4-4 वर्ष 8-8 माह की कैद एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय शुक्ला ने बहस की।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 21 जनवरी 2017 को ओबरा एसओ आरआर यादव पुलिस बल के साथ गश्त पर निकले थे। मुखबिर के जरिये चोपन निवासी दिनेश पांडेय, ओबरा निवासी लाला पासी, मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र के पड़रवा गांव निवासी अंसार अली व करमा थाना क्षेत्र के पगिया गांव निवासी सगीर अहमद के गिरोह के बारे में सूचना मिली। युवाओं में नशे की लत बढ़ाने और लोगों को डराने-धमकाने वाले इस गैंग का लीडर दिनेश पांडेय को बताया गया। इनके विरुद्ध चोपन, ओबरा थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इस मामले में अंसार अली व सगीर अहमद की पत्रावली न्यायालय ने अलग कर दी। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों दिनेश पांडेय और लाला पासी को 4-4 वर्ष 8-8 माह की कैद एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय शुक्ला ने बहस की।
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