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Sonebhadra News: युवक की हत्या करने के चार दोषियों को उम्रकैद

Fri, 30 May 2025 11:04 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 30 May 2025 11:04 PM IST
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Four accused of killing a youth sentenced to life imprisonment
सोनभद्र। म्योरपुर थाना क्षेत्र में पांच वर्ष पहले हुए विजय उर्फ गुड्डू हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 4-4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, म्योरपुर के पड़री टोला कमरीडांड निवासी छोटेलाल ने 20 मार्च 2020 को थाने में तहरीर दी थी। अवगत कराया था कि उसके परिवार से दशरथ व उनके ससुराल वालों से पुरानी रंजिश थी। उसका भाई रामसजीवन व भतीजा रामअवध दुद्धी न्यायालय से म्योरपुर लीलासी मोड़ पर पानी पीने गए थे।
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वहां जनविजय ने उसके भतीजे की पिटाई कर दी और 800 रुपये भी छीन लिए।
इस पर दोनाें शिकायत लिखवाने वकील के घर गए। तभी रेणुकूट से काम करके उसका बेटा विजय उर्फ गुड्डू भी आ गया। उसे देखते ही गांव के दशरथ, गड़िया गांव निवासी जनविजय व उसके भाई राजेश ने चाकू लेकर और संतोष उर्फ सोनू ने लाठी से उसके भाई, भतीजे और बेटे पर हमला कर दिया। तीनों को गंभीर चोटें आई। चाकू लगने से बेटे विजय की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जनविजय, दशरथ, राजेश व संतोष को दोषी पाया। उन्हें उम्र कैद और क्रमशः 41 हजार, 26-26 हजार व 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 4-4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
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