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Sonebhadra News: जमीन के विवाद में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की पत्नी से मारपीट, प्राथमिकी
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म्योरपुर (सोनभद्र)। थाना क्षेत्र के बधमंदवा गांव में जमीन के विवाद के मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की पत्नी के साथ मारपीट और गाली-गलौज के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की है। जांच शुरू कर दी गई है।
बधमंदवा निवासी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवशंकर घसिया की पत्नी मधु देवी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसने 2010 में ग्राम चौना की एक जमीन 2.25 लाख रुपये में खरीदने के लिए सौदा किया था और विक्रेताओं को पूरी धनराशि दे दी थी। उस दौरान बैनामा नहीं हो सका, लेकिन उसे जमीन पर कब्जा दे दिया गया। इस पर वह वर्षों से खेती करती आ रही हैं।
पीड़िता के अनुसार 25 नवंबर 2025 की सुबह जब वह अपनी खेत में धान की कटाई कर रही थीं, तभी झारखंड के गढ़वा जिले के रजबंधा निवासी डोमनी देवी पत्नी विश्वनाथ, फूलमती देवी पत्नी जवाहिर प्रजापति, देवकली देवी पत्नी सुरेश और बभनी के चौना निवासी कुंजबिहारी सहित तीन चार अज्ञात व्यक्ति एक राय होकर आए। मजदूरों के सामने उन्हें जाति सूचक गाली देते हुए धमकी देने लगे। सभी ने लात घूसों से पिटाई भी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। म्योरपुर एसओ रविकांत मिश्र ने बताया कि अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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बधमंदवा निवासी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवशंकर घसिया की पत्नी मधु देवी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसने 2010 में ग्राम चौना की एक जमीन 2.25 लाख रुपये में खरीदने के लिए सौदा किया था और विक्रेताओं को पूरी धनराशि दे दी थी। उस दौरान बैनामा नहीं हो सका, लेकिन उसे जमीन पर कब्जा दे दिया गया। इस पर वह वर्षों से खेती करती आ रही हैं।
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पीड़िता के अनुसार 25 नवंबर 2025 की सुबह जब वह अपनी खेत में धान की कटाई कर रही थीं, तभी झारखंड के गढ़वा जिले के रजबंधा निवासी डोमनी देवी पत्नी विश्वनाथ, फूलमती देवी पत्नी जवाहिर प्रजापति, देवकली देवी पत्नी सुरेश और बभनी के चौना निवासी कुंजबिहारी सहित तीन चार अज्ञात व्यक्ति एक राय होकर आए। मजदूरों के सामने उन्हें जाति सूचक गाली देते हुए धमकी देने लगे। सभी ने लात घूसों से पिटाई भी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। म्योरपुर एसओ रविकांत मिश्र ने बताया कि अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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