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Sonebhadra News: बालिका से छेड़खानी के दोषी को पांच वर्ष की कैद

Thu, 07 Dec 2023 10:34 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 07 Dec 2023 10:34 PM IST
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Five years imprisonment to the man guilty
सोनभद्र। चार साल पहले बालिका से छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार का मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दी जाएगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक हाथीनाला थाना क्षेत्र के एक गांव की बालिका (12) ने हाथीनाला थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके माता-पिता धान काटने बाहर गए थे। वह घर में अकेली थी। इस बीच गड़दरवा गांव निवासी शिवमूरत पटेल 25 नवंबर 2019 की रात घर में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। शोरगुल मचाने पर कई लोग आ गए तो वह भाग गया। तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की और चार्जशीट दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी शिवमूरत पटेल को पांच वर्ष कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक दिनेश अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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