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अपहरण के तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद
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रायपुर थाना क्षेत्र में तीन साल पूर्व हुए किशोरी के अपहरण मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने दो महिलाओं समेत तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रायपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 12 जुलाई 2018 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को 11 जुलाई 2018 को रायपुर थाना क्षेत्र के पनिकप गांव निवासी सुनीता देवी, अनीता देवी व खुर्शीद बहला फुसलाकर भगा ले गए हैं। अपहरण समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान पर दोषसिद्ध पाकर तीनों दोषियों सुनीता देवी, अनिता देवी व खुर्शीद को पांच-पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक रायपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 12 जुलाई 2018 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को 11 जुलाई 2018 को रायपुर थाना क्षेत्र के पनिकप गांव निवासी सुनीता देवी, अनीता देवी व खुर्शीद बहला फुसलाकर भगा ले गए हैं। अपहरण समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान पर दोषसिद्ध पाकर तीनों दोषियों सुनीता देवी, अनिता देवी व खुर्शीद को पांच-पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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