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UP : सोनभद्र में आठ पुलिसकर्मियों पर दर्ज होगी FIR, घसिया बस्ती में मचाया था तांडव; महिलाओं को पीटने का आरोप
Thu, 14 Nov 2024 06:01 PM IST
अमन विश्वकर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र।
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र।
Published by: अमन विश्वकर्मा
Updated Thu, 14 Nov 2024 06:01 PM IST
सार
Sonbhadra News : सोनभद्र में चुर्क चौकी इंचार्ज पर आरोप है कि चार माह पूर्व उन्होंने घसिया बस्ती में तोड़फोड़ की थी। इस दौरान महिलाओं के साथ मारपीट के बाद घर में रखे रुपये भी उठा ले गए थे। महिलाओं की गुहार के बाद कोर्ट ने कार्रवाई का आदेश दिया है।
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कोर्ट के आदेश पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई।
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
विस्तार
विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी आबिद शमीम की कोर्ट ने चार माह पूर्व रौंप घसिया बस्ती में हुई घटना में तत्कालीन चुर्क चौकी इंचार्ज समेत आठ पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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उन पर बस्ती में अनुसूचित महिलाओं की पिटाई करने, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने, घर में घुसकर तोड़फोड़ कर सामान नष्ट करने के आरोप हैं। घसिया बस्ती निवासी मुनिया देवी की शिकायत पर कोर्ट ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाल का केस दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
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मुनिया देवी ने अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उनका आरोप था कि 12 जुलाई की रात 2 बजे तत्कालीन चुर्क चौकी इंचार्ज एसआई कमल नयन दुबे और 7 की संख्या में पुलिसकर्मी अचानक घसिया आदिवासी बस्ती में घुस आए। अंदर सोते समय उसे घसीटते हुए बाहर लाकर लाठी से पीटने लगे।
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शोर सुनकर बचाने आई कई अन्य महिलाओं की भी पिटाई की गई। घरों में घुसकर लाठी से पीटकर सामान भी तोड़ दिया गया। लड़की के शादी के लिए रखा 10 हजार रुपया भी आलमारी से पुलिसवाले निकालकर ले गए। जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया।
यह धमकी भी दी कि अगर कहीं शिकायत किया तो एनकाउंटर कर दिया जाएगा। सूचना देने के बाद भी रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 19 जुलाई को घायल महिलाओं ने अपना दवा इलाज कराया। अगले दिन डाक से एसपी सोनभद्र को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया।
कोई कार्रवाई न होने पर 26 जुलाई को न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए तत्कालीच चौकी इंचार्ज समेत आठ पुलिसकर्मियों पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।