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फसल अवशेष जलाने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना

Fri, 14 Oct 2022 11:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 14 Oct 2022 11:48 PM IST
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Fine up to five thousand rupees for burning crop residue
पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए कृषि विभाग फसल अवशेष जलाने वालों पर सख्त हो गया है। बिना स्ट्रा रीपर सुपर मैनेजमेंट सिस्टम से धान की कटाई करने वाले हार्वेस्टिंग मशीन संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को मंगुराही स्थित कृषि भवन परिसर में बैठक कर सभी कंबाइन व हार्वेस्टर संचालकों को इन निर्देशों से अवगत कराया गया।
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उप निदेशक कृषि डॉ. डीके गुप्ता ने कहा कि एनजीटी ने धान की पराली (फसल अवशेष) जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। जो भी किसान फसल अवशेष जलाते हुए पाया जाएगा उस पर अर्थदंड भी लगाया जाएगा। कृषि भूमि का क्षेत्र फसल दो एकड़ से कम होने की दशा में अर्थदंड ढाई हजार रुपये प्रति मामला और कृषि भूमि का क्षेत्र फसल पांच एकड़ से कम होने की दशा में अर्थदंड की राशि पांच हजार रुपये होगी।
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बिना स्ट्रा रीपर सुपर मैनेजमेंट सिस्टम के धान की कटाई करने वाले हार्वेस्टिंग मशीन को सीज कर जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने मशीन संचालकों को चेतावनी दी कि धान की कटाई के लिए एसएमएस (सुपर मैनेजमेंट सिस्टम) को अटैच कर ही कार्य करें।
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