फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Father gets life imprisonment for strangling three-month-old daughter to death in sonbhadra

हत्यारे पिता को उम्रकैद: बेटे की चाहत में तीन माह की बेटी को गला दबाकर मार डाला था, पत्नी ने कराई थी एफआईआर

Thu, 01 Oct 2026 10:05 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र।
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 01 Oct 2026 10:05 AM IST
सार

बेटे की चाहत में तीन माह की बेटी की गला दबाकर हत्या करने के आरोपी पिता को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि गंभीर मामलों में पर्याप्त दंड न दिए जाने से सामान्य जन का न्याय व्यवस्था पर विश्वास प्रभावित होता है।

विज्ञापन
Father gets life imprisonment for strangling three-month-old daughter to death in sonbhadra
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : एआई

विस्तार

यूपी के सोनभद्र जिले में बेटे की चाहत में तीन माह की बेटी की गला दबाकर हत्या करने के दोषी पिता रजवंत को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। बुधवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट गोविंद मोहन की अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि गंभीर मामलों में पर्याप्त दंड न दिए जाने से सामान्य जन का न्याय व्यवस्था पर विश्वास प्रभावित होता है। 

विज्ञापन


क्या है पूरा मामला
अनपरा थानाक्षेत्र के खजुरा निवासी कविता ने पति रजवंत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तहरीर के अनुसार 26 जुलाई 2022 को पति उसे मायके से घर लाए थे। रात में कविता तीन माह की बेटी सौम्या को लेकर सोई थी, जबकि रजवंत बरामदे में सो रहा था। रात करीब नौ बजे वह नशे की हालत में आया और पत्नी से मारपीट के बाद बच्ची को जबरन उठाकर अपने पास सुला लिया। 
विज्ञापन


भोर करीब तीन बजे कविता ने बच्ची को बिस्तर पर गुमसुम पड़ा देखा। जेठानी को बुलाने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के शरीर पर पांच चोटें मिलीं। साथ ही गला दबाने से मौत होने की पुष्टि हुई। 

विज्ञापन
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक ने भी बच्ची के गले के निशान को दबाने से उत्पन्न होना बताया। नथुने से खून निकलने की बात भी सामने आई। बचाव पक्ष बच्ची की मौत के बाद आरोपी के वहां से चले जाने और पंचनामा कार्रवाई में शामिल नहीं होने का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका। 

अभियोजन ने तर्क दिया कि आरोपी ने अपनी तीन माह की अबोध बेटी की हत्या की है। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर माना कि पुत्र की चाहत में रजवंत ने बेटी की हत्या की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed