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बेटे की हत्या में पिता को आठ वर्ष की कैद

Thu, 26 May 2022 11:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 26 May 2022 11:42 PM IST
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Father gets eight years in jail for killing son
आठ वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से प्रहार कर हुए घनश्याम हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए बेटे के हत्या के दोषी मुंशी कोल को आठ वर्ष कैद की सजा सुनाई। उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के अलऊर टोला बैरिक टांडी की विमल देवी ने 26 जून 2014 को चोपन थाने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उसके ससुर मुंशी कोल व उसके पति घनश्याम के बीच हल बैल को लेकर सुबह कहासुनी होने लगी। इसी बीच ससुर मुंशी कोल ने उसके पति घनश्याम के ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया। लोगों को आते देखकर मुंशी कोल कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर भाग गया। उधर गंभीर चोट लगने की वजह से पति घनश्याम की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस तहरीर पर अलऊर टोला बैरिक टांडी निवासी मुंशी कोल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया था। पुलिस विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत पाए जाने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी मुंशी कोल को आठ वर्ष की कैद एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय यादव ने बहस की।
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